लड़कियां सोलो ट्रिप पर जाने से पहले जानें ये 3 कानून: Female Travellers Safety
Female Travellers Safety Tips: बहुत सी लड़कियों को सोलो ट्रिप करना बेहद पसंद होता है। काफी समय से सोलो ट्रिप की मांग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ना केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी सोलो ट्रिप करना चाहती हैं। अगर आपको नहीं पता कि सोलो ट्रिप क्या होती है तो इसका अर्थ है अकेले सफर करना। उन्होंने अपने डर पर तो विजय हासिल कर ली है लेकिन सुरक्षा का डर अभी भी उनके मन में कहीं ना कहीं रहता है क्योंकि आए दिन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ पीछा करना इत्यादि मामले सामने आते हैं।
डर हो भी क्यों ना आखिर आजकल का जमाना जो इतना खराब है। उनकी सुरक्षा को नजर में रखकर कभी-कभी उनके माता-पिता उन्हें इसकी इजाजत नहीं देते। तो कभी कभी भी खुद अपनी सुरक्षा के डर से अकेले सफर पर नहीं जा पाती हैं। लेकिन कब तक इस समस्या को इग्नोर किया जा सकता है। भारत सरकार ने बहुत से ऐसे कानून बनाए हैं जिनसे लड़कियां सुरक्षित (Female Travelers Safety Tips) रह सके।
इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे कानून बताएंगे जिन्हें अगर आप ध्यान में रखकर अकेले यात्रा करें (Female Travelers Safety Tips) तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आपकी यात्रा बेहद सुखमय सुरक्षित र बेफिक्र होगी।
1)ये कानून करेगा पब्लिक में आपकी सुरक्षा
हर दिन पूरे भारत में न जाने कितने एसे केस आते हैं जिनमें महिलाओं के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में छेड़खानी के किस्से सुनने को मिलते हैं। कभी-कभी छेड़ने वाला व्यक्ति 25 से 35 साल के बीच में होता है तो कभी 35 से 50 तो कभी 50 या उससे ज्यादा उम्र का भी। हर उम्र के लोगों को मुजरिम माना जाता है। धारा 354 (आईपीसी) का उपयोग तब किया जाता है जब किसी महिला के मान सम्मान और मर्यादा को हानि पहुंचाई जा रही हो। या फिर किसी महिला पर हमला करा गया हो या किसी महिला के साथ कुछ गलत करने के लिए जोर जबरदस्ती करी गई हो। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मुजरिम पाया जाता है तो उसको कम से कम 2 साल की सजा सुनाई जाती है। या फिर जुर्माना लगाया जाता है। बहुत से ऐसे कैसेस हैं जिनमें दोनों ही सजाए दी जाती हैं। यदि सफर के दौरान कभी भी आपके साथ कोई जबर्दस्ती करें या फिर आपके सम्मान और मर्यादा को ठेस पहुंचाए तो आप इस धारा के तहत पुलिस में शिकायत कर सकती हैं।
2)जबरदस्ती करने पर लें इस कानून का सहारा

कई बार ट्रेन बस कार इत्यादि में अकेले सफर करते वक्त लोग महिलाओं के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते (Female Travelers Safety Tips) हैं। कई बार कोई अकेला व्यक्ति रेप करता है तो कभी-कभी कुछ लोग मिलकर भी एक साथ लड़की का रेप करते हैं। धारा 376 (आईपीसी) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति को रेप कैटेगरी में माना जाता है। जब कोई व्यक्ति अकेले शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है तो उसे हम रेप कहते हैं लेकिन जब कई लोग मिलकर किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसे हम गैंगरेप की कैटेगरी में रखते हैं। ऐसा करने वाले इंसान को कानून की नजर में अपराधी और पापी देखा जाता है। और उस व्यक्ति के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। उस व्यक्ति का जुर्म साबित हो जाने पर उसे कम से कम 7 साल की सजा सुनाई जाती है। अगर अपराध बहुत संगीन है तो उसे आजीवन कारावास की सजा भी दी जा सकती है। निर्भर करता है जुर्म कितना संगीन है। क्या पहले से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रहे हैं या नहीं। लड़की की दशा पर भी जज का फैसला निर्भर करता है। ऐसा होने पर लड़की को भारत सरकार की ओर से सहायता भी दी जाती है।
3)अश्लील बातें करने पर लगेगी ये धारा

अक्सर सफर करते वक्त बहुत सी महिलाओं (Female Travelers Safety Tips) के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें लोग उनसे अश्लील बातें करते हैं और अश्लील हाव भाव देते हैं। ऐसे में बिना डरे आपको इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। ऐसे हालातों के लिए भारत के संविधान में सेक्शन 509 में आईपीसी की धारा 509 दी गई है। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी महिला से अश्लील भाषा में बात करता है या अपशब्द बोलता है तो उसे कानून की नजर में अपराधी माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को अश्लील हाव-भाव दिखाता है तो भी वह दोषी समझा जाएगा। यदि उस व्यक्ति का जुर्म साबित हो जाता है तो उसे कम से कम 1 वर्ष के कारावास की सजा दी जाती है। या फिर उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है। कभी-कभी अपराध इतना संगीन होता है कि सजा के तौर पर दोनों ही दंड लगा देते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे किसी भी तरह के अपशब्द बोल रहा है फिर चाहे वह अकेले में बोल रहा हूं यहां पब्लिक में आप इसकी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में करवा सकती हैं। आपसे किसी भी तरह का सबूत नहीं मांगा जाएगा।
तो यह थे कुछ ऐसे कानून जिनके बारे में बहुत कम महिलाओं को पता है। लेकिन अगर वह इन कानूनों को अच्छे से जान और समझ ले, तो उन्हें कभी भी किसी भी सफर के दौरान (Female Travelers Safety Tips) डर नहीं लगेगा। और ना ही उन्हें किसी की बुरी नजर अपशब्द या कोई हिंसा सहनी पड़ेगी। यह कानून खास महिलाओं को सशक्त करने (Female Travelers Safety Tips) के लिए बनाए गए हैं जिससे उन्हें किसी भी तरह की समस्या ना हो और वह भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज में आगे बढ़े और अपना योगदान दें।