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क्या है नया टैक्स रिजीम, यहां समझिए पूरा गणित: New Tax Regime

03:00 PM Apr 04, 2024 IST | Sudhanshu Tiwari
क्या है नया टैक्स रिजीम  यहां समझिए पूरा गणित  new tax regime
New Tax Regime
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New Tax Regime: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023 में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देने के लिए नई टैक्स नीति को लेकर आई थी। जिसके बाद देश के किसी भी नागरिक को टैक्स भरने के लिए 2 ऑप्शन मिल गए हैं पहला ओल्ड टैक्स रिजीम और दूसरा न्यू टैक्स रिजीम, नागरिक अपने हितों को ध्यान में रखते हुए किसी भी रिजीम के तहत आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

लेकिन वित्त वर्ष 2023-24 से आईटीआर फाइल करते समय न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन पहले दिखेगा, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ जाना चाहते हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम का विकल्प चुनना होगा। ऐसे में जब आप अपने इन्वेंस्टमेंट को सबमिट करें तो ध्यान रखें और अगर पुरानी टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर फाइल करना है तो ओल्ड टैक्स रिजीम का विकल्प चुने।

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केंद्र सरकार ने ये किया था बदलाव

New Tax Regime
The central government had made this change

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने आखिरी पूर्णकालिक बजट के दौरान देश के नागरिकों को राहत देते हुए 7 लाख तक की इनकम को टैक्स स्लैब से बाहर कर दिया था। जबकि पहले से ही मौजूद ओल्ड टैक्स रिजीम और अभी आये न्यू टैक्स रिजीम में 50 हजार रूपये स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलता है। ऐसे में देश का कोई भी नागरिक जिसकी इनकम 7,50,000 है उसको अब कोई भी टैक्स सरकार को नहीं देना पड़ता है। जो मध्यमवर्गीय परिवार के लिए बड़ी राहत की बात थी। वहीं अगर आपकी इनकम 7.50 लाख रूपये से ज्यादा हुई तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा।

ये है न्यू टैक्स रिजीम का गणित

सरकार द्वारा जारी किये गए न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार अगर आपकी आय 0 से 3 लाख है तो आपको 0 प्रतिशत आयकर, 3 से 6 प्रतिशत पर 5 पर्सेंट, 6 से 9 लाख पर 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख पर सरकार 15 प्रतिशत आयकर आपसे वसूल करेगी। जबकि अगर आपकी एनुअल इनकम 12 से 15 लाख है तो 20 प्रतिशत और अगर 15 लाख से ज्यादा आपकी एनुअल इनकम है तो 30 प्रतिशत तक का आयकर केंद्र सरकार आपसे वसूल करेगी।

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क्या कहते हैं एक्सपर्ट

न्यू टैक्स रिजीम के बारे में जब आयकर एक्सपर्ट से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि "मान लीजिये अगर आपकी इनकम 7,60,000 रूपये है तो सरकार के अनुसार आपके 3 लाख रूपये का कोई टैक्स नहीं लगेगा जबकि बाक़ी बचे 4,60,000 रूपये पर 26,000 रूपये टैक्स लगेगा।"

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