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3 बचत योजनाओं में निवेश के बदले गए नियम, आप भी जानें: Rules for Savings Schemes

03:00 PM Nov 21, 2023 IST | Pinki
3 बचत योजनाओं में निवेश के बदले गए नियम  आप भी जानें  rules for savings schemes
Rules for Savings Schemes
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Rules for Savings Schemes: बचत हर छोटे-बड़े परिवार, अमीर-गरीब और महिला-पुरुष के लिए आवश्यक है। भारत में हर वर्ग को लाभ देने के लिए सरकार कई तरह की छोटी बचत योजनाएं चला रही है। जिन योजनाओं में निवेश के नियम बदले गए हैं वो वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाएं (Senior Citizen Saving Scheme), पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (Post Office Savings Account) और पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) हैं। सरकार ने इन योजनाओं में निवेश के नियम और ब्याज दर तय किए हैं। अगर आप इन योजनाओं में निवेश का सोच रहे हैं या निवेश कर चुके हैं तो आपको इन बदलने नियमों की जानकारी होना आवश्यक है।

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पीपीएफ के नियमों में हुए बदलाव

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के नियमों के तहत समय से पहले अकाउंट बंद करवाने को लेकर नियम बदल चुके हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (अमेंडमेंट) स्कीम 2023 के तहत बदलाव किया गया है। जिसमें समय से पहले अकाउंट बंद करवाने पर जुर्माना नहीं लगेगा। नए नियम के तहत इन्वेस्टर ने अगर पांच-पांच साल के लिए अकाउंट की लिमिट बढ़ाई है तो एक पर्सेंट जुर्माना तब से नहीं लगेगा जब से पहली बार अकाउंट एक्सटेंड हुआ है।

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वरिष्ठ नागरिक बचत योजना

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizen Saving Scheme) में निवेश करने वालों के सरकार में अकाउंट खोलने की समयावधि को बढ़ा दिया है। 9 नवंबर को जारी सर्कुलर के मुताबिक, व्यक्ति रिटायरमेंट के तीन महीने के अंदर अकाउंट खोल सकते हैं। इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सर्कुलर से पहले अकाउंट खुलवाने का समय एक माह तक ही था। इस योजना के तहत ब्‍याज दर की गणना मैच्‍योरिटी डेट या बढ़ी हुई मैच्‍योरिटी डेट के आधार पर तय होगी।

पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट

नोटिफिकेशन के मुताबिक, किसी ने पांच साल के लिए निवेश किया है और समय से पहले (4 साल में) अकाउंट विड्रॉल करता है तो ब्‍याज का पैसा पोस्‍ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। वहीं अगर पांच साल के टाइम डिपॉजिट में निवेश किया है और चार साल में ही अपने अकाउंट को बंद करता है तो ब्‍याज को तीन साल के सावधि जमा खाता (Time Deposit Account) के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा।

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