Worried About Bank: क्या आप भी बैंक से परेशान हैं
Worried About Bank:भारतीय रिजर्व बैंक (आरबाईआई) ने बैंको और गैर-बैकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के खिलाफ आॅनलाईन शिकायत दर्ज कराने के लिए एक एप लाँच किया है। इसके पीछे आरबीआई का मकसद समय से शिकायतों को हल करना है। आरबीआई की वेबसाइट पर शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) की शुरूआत की गई। इस सीएमएस पर कस्टमर पब्लिक डीलिंग वाली किसी भी विनियमित इकाई जैसे कमर्शियल बैंक, शहरी सहकारी बैंक और एनबीएफसी के खिलाफ आॅनलाईन शिकायत दर्ज करा सकते है। इस शिकायत को उपयुक्त लोकपाल आॅफिस, रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय आॅफिस को भेज दिया जाएगा। सीएमएस को डेस्कटाॅप और मोबाईल दोनांे पर किया जा सकता है। आरबीआई की योजना एक वाॅइस रिस्पाॅन्स सिस्टम भी पेश करने की है, ताकि शिकायतों के स्टेटस को ट्रैक किया जा सके।
ज्यादा पारदर्शी प्रक्रिया
यह एप पारदर्शिता को और बेहतर बनाती है। यह एप स्व उत्पन्न स्वीकृति के जरिए शिकायतकर्ताओं को उनकी शिकायत मिलने के बारे में सूचित करने के अलावा उसका स्टेटस ट्रैक करने की सुविधा देगी। शिकायतकर्ता बैकिंग लोकपाल के फैसलों के खिलाफ आॅनलाइन अपील भी कर सकेंगे।
्ग्राहको की अपेक्षाएं समझने में आॅनलाईन
सीएमएस पर मौजूद डेटा का इस्तेमाल शिकायतों के कारण, कस्टमर को किस बात से तकलीफ है, उनकी अपेक्षाएं क्या है, आदि समझने में भी किया जाएगा।
पूरा सिस्टम है आॅनलाइन
सीएमएस में आॅनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। एम0एम0एस और ईमेल के जरिए इसमें अपडेट्स दिए जाते है। रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए स्थिति को भी ट्रैक किया जा सकता है। यहां ग्राहकों से फीडबैक भी लिया जाएगा। आरबीआई शिकायतों को ट्रैक करने के लिए अलग से सिस्टम लाने पर भी काम कर रहा है।
जरूरी है शिकायतों का जल्द निपटारा
शिकायतों के जल्द निपटारे के जरिए बैंको व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाताओं में उपभोक्ता का विश्वास कायम जरूरी है। ग्राहक खुद को धोखे, जालसाजी या फ्राॅड से बचा सकता है। कस्टमर्स के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सीएमएस पोर्टल पर सुरक्षित बैकिंग प्रथाओं व आरबीआई की अन्य महत्वपूर्ण ग्राहक केन्द्रित नियामकीय पहलों पर युवा रोल माॅडल्स की वीडियों भी हैं।
कैसे करें इस्तेमाल
आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.org.in पर जाएं
होमपेज पर शिकायत करने के लोगों पर क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा।
यहां फाइल, कंप्लेंट पर जाकर अपनी पसंदीदा भाषा चुनने का विकल्प मिलेगा।
जिस संस्था के खिलाफ शिकायत कर रहे है उसे चुनना होगा। जैसे बैंक, नाॅन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, पेमेंट सिस्टम आॅपरेटर।
अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। जिला बैंक, नाम सिलेक्ट करना होगा।
निर्देशों का पालन करते हुए शिकायत कर सकंेगे।
शिकायत को ट्रैक करने और अपील करने का विकल्प भी होम पेज पर दिया गया है।
कड़ी प्रतियोगिता के चलते बैंक भी आज एक मुनाफा कमाने वाली एजेन्सी बन चुके है। जागरूक उपभोक्ता ही अपने हितो का ध्यान रख सकते है। रिजर्व बैक ने वेबसाईट लाॅन्च करके देशवासियों का लोकतंत्र में विश्वास पुनः जगा दिया है। आवश्यकता है सजग रहके इसका इस्तेमाल करने की।